सैलाना में दुकानें ढहाने की कार्रवाई में नाटकीय मोड़ ढहाने पर स्टे, 22 अगस्त तक बनी रहेगी यथास्थिति।
सैलाना (रतलाम)। नगर परिषद सैलाना द्वारा बस स्टैंड क्षेत्र की दुकान नंबर 44 से 58 को जीर्ण-शीर्ण बताकर आनन-फानन में ढहाने की तैयारी पर न्यायालय ने रोक (स्टे) लगा दी है। प्रथम व्यवहार न्यायाधीश (वरिष्ठ खंड) सैलाना ने नगर परिषद के रवैये पर सख्त रुख अपनाते हुए स्पष्ट आदेश दिया है कि आवेदन के अंतिम निराकरण तक दुकानदारों के खिलाफ कोई भी दंडात्मक या ध्वस्तीकरण की कार्रवाई न की जाए।
नोटिस और मुनादी के बाद मचा था हड़कंप नगर परिषद ने 18 अगस्त की शाम 5 बजे के बाद अचानक दुकानदारों को अंतिम नोटिस थमाया और ढोल-माइक के जरिए दुकानें खाली करने का अल्टीमेटम जारी कर दिया। इससे प्रभावित व्यापारियों में हड़कंप मच गया और अगली सुबह बुलडोजर चलने की आशंका गहरा गई।
कोर्ट ने कहा- मामला लंबित रहते जल्दबाजी गलत दुकानदारों की ओर से अधिवक्ता ओ.पी. रजक ने तुरंत न्यायालय में शीघ्र सुनवाई का आवेदन प्रस्तुत किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने आपात सुनवाई की। अदालत ने अपने आदेश में रेखांकित किया कि जब प्रकरण में पहले से ही 22 अगस्त की तारीख तय थी, तब नगर परिषद द्वारा अचानक ध्वस्तीकरण की ऐसी अतिशीघ्रता दिखाना उचित नहीं है।
22 अगस्त को होगी अगली सुनवाई न्यायालय ने निर्देश दिया है कि 18 अगस्त 2026 की शाम 6:30 बजे जो दुकानें जिस स्थिति में थीं, वहां पूर्ण रूप से यथास्थिति (Status Quo) बनाई रखी जाए। अब इस पूरे मामले पर अगली सुनवाई 22 अगस्त 2026 को होगी, जहां दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद आगे का फैसला लिया जाएगा।
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