रतलाम शहर में जमीन के नामंतरण की रोक हटवाने के लेकर प्रापर्टी बोकर्सो ने विधायक कमलेश्वर डोडियार को सौंपा ज्ञापन।

है कि रतलाम शहर में कृषि भूमि के क्रय विक्रय होने के पश्चात विक्रय पत्र का पंजीयन उप पंजीयक कार्यालय में होने के पश्चात राजस्व विभाग में तहसील कार्यालय में तहसीलदार के द्वारा विक्रय पत्र का पंजीयन होने के पश्चात भी किसी ना किसी बहाने से भूमियों के नामंतरण नही करते है।  एवं भूमियों के 1956 व 1957 के रिकार्ड को लेकर नामंतरण रोक देते हैं। जब कि यह नियम मध्यप्रदेश के किसी भी शहर में लागु नही है।  जिससे किसान, प्रापर्टी का व्यवसाय करने वाले ब्रोकर, कॉलोनाइजर एवं अन्य व्यक्तियो को बहुत ही परेशानी का सामना करना पड रहा है।

 खसरे के कालम नं. 12 में कई भूमियो पर क्रय विक्रय एवं नामंतरण करने पर रोक लगा दी गई है जिसके चलते लगाई गई क्रय विक्रय भूमियो पर रोक से गरीब एवं मध्यमवर्गी परिवार को आर्थिक तंगी सहीत कई परेशानीयों का समाना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री द्वारा सार्वजनीक रूप से रतलाम शहर में घोषणा की गई थी कि रतलाम शहर के विभाजीत प्लाटो के होने वाले नामंतरण एवं परमीशन दि जावेगी । एवं जिसके आदेश को अभी तक किसी भी प्रकार से लागु नही किया गया। मध्यप्रदेशन शासन द्वारा हर वर्ष प्रापर्टी कि गाईड लाईन बड़ाई जाती है । जबकी यहा कई कॉलोनी एवं क्षेत्रो में पहले से ही अत्यधिक गाईड लाईन लागु है। जिसे कम किया जावे। आदि कई मांगो को लेकर सौंपा। 

इस दौरान रतलाम सैलाना सही अन्य जगह के किसान प्रापर्टी बोकर उपस्थित थे।