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*सैलाना पुलिस ने गौवंश हत्या प्रकरण का किया खुलासा* *दो आरोपी गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त वाहन जब्त कर न्यायालय में किया पेश*

 *सैलाना पुलिस ने गौवंश हत्या प्रकरण का किया खुलासा*

*दो आरोपी गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त वाहन जब्त कर न्यायालय में किया पेश*

सैलाना- सैलाना पुलिस ने गौवंश हत्या के सनसनीखेज मामले का 24 घंटे के भीतर बड़ा खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त वाहन भी जब्त कर लिया है। दोनों आरोपियों के विरुद्ध पूर्व में भी गोवंश वध एवं अन्य आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं।

*ये था पुरा मामला-*

पुलिस के अनुसार 17 जून बुधवार को विनोबा मार्ग, गवली मोहल्ला निवासी राजवीर पिता दिलीप ग्वाले उम्र 21 वर्ष ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, की 16 जून मंगलवार की रात करीब 11 बजे उसे मित्रों से सूचना मिली कि बांसवाड़ा रोड चारेल पेट्रोल स्थित नर्सिंग कॉलेज के सामने कोटड़ा रोड पर एक खेत के किनारे एक गाय का कटा सिर, दो कटे हुए पैर तथा चमड़ी पड़ी हुई है। सूचना मिलने पर राजवीर अपने साथियों रोहित जोशी, संदीप टिकादार एवं जीवन कसेरा के साथ मौके पर पहुंचा। वहां देखा गया कि अज्ञात व्यक्तियों ने गौवंश की निर्ममता से हत्या कर उसके अंग अलग- अलग कर घटनास्थल पर ही फेंक दिए थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध मामला दर्ज कर मध्यप्रदेश गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4 एवं 9 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की गई।

*टीमें कि गई गठीत-*

घटना की गंभीरता को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने तत्काल संज्ञान लेते हुए शीघ्र खुलासे के निर्देश दिए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विवेक कुमार लाल एवं सैलाना एसडीओपी नीलम बघेल के मार्ग दर्शन तथा थाना प्रभारी निरीक्षक पिंकी आकाश के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई।

पुलिस टीम ने घटनास्थल का सूक्ष्म निरीक्षण किया और तकनीकी साक्ष्यों के साथ- साथ मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया। विश्वसनीय सूचना के आधार पर पुलिस ने दो संदिग्धों को हिरासत में लिया। पूछताछ के दौरान दोनों आरोपियों ने गौवंश हत्या की घटना को अंजाम देना स्वीकार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सुनिल पिता रमसु वसुनिया, निवासी ग्राम इटावा, तहसील थांदला, जिला झाबुआ तथा दुलसिंह पिता बारजी डिंडोर, निवासी मिठीमा की खेड़ी, ग्राम पंचायत कोटड़ा, तहसील सैलाना, जिला रतलाम के रूप में हुई है। 

*मृत गौवंश के सैंपल को भेजा हैदराबाद-*

मृत गौवंश के सैंपल लेकर जांच के लिए हैदराबाद स्थित प्रयोगशाला भेजे गए हैं। वहीं घटनास्थल के समीप स्थित पेट्रोल पंप के सीसीटीवी फुटेज भी जब्त कर उनकी जांच की गई। साइबर टीम की सहायता से भी आरोपियों तक पहुंचने का प्रयास किया गया।

*दो पुलिस टीमों ने की संयुक्त कार्रवाई-*

आरोपियों की तलाश के लिए दो विशेष टीमों का गठन किया गया था। दोनों टीमों ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए बुधवार को कोटड़ा के समीप मिठीमा की खेड़ी क्षेत्र से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान दोनों ने अपराध स्वीकार कर लिया, जिसके बाद उनका मेडिकल परीक्षण कराया गया और न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय से आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

*आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड-*

पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी सुनिल वसुनिया के विरुद्ध वर्ष 2018 में थाना रिंगनोद (जिला रतलाम) तथा वर्ष 2019 में थाना नागदा (जिला उज्जैन) में गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज हैं।

वहीं दुलसिंह डिंडोर के विरुद्ध थाना सैलाना में वर्ष 2013 एवं 2014 में मारपीट, गाली-गलौज एवं धमकी से संबंधित प्रकरण दर्ज हैं। इसके अलावा वर्ष 2022 में थाना रावटी में गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम एवं पशु क्रूरता अधिनियम के तहत भी मामला दर्ज हो चुका है।

*इन अधिकारियों और जवानों की रही अहम भूमिका-*

प्रकरण के सफल खुलासे में थाना प्रभारी निरीक्षक पिंकी आकाश, उपनिरीक्षक शिवाजी राव जगताप, सहायक उपनिरीक्षक शंकरसिंह शक्तावत, हितेन्द्र सिंह परिहार, सीताराम तेनीवार सहित प्रधान आरक्षक नरेन्द्रसिंह, मनीष ओझा, पप्पू वाघेला, संदीप भदौरिया, फकीरचन्द्र सोलंकी (थाना नामली), तुफान भुरिया, दिनेश पाटीदार, यशपाल धनगर, मनीष खराड़ी, सूर्यप्रसाद, विजय मोहनिया, भारत अलावा, मुरली कटारिया, संदीप भदौरिया तथा साइबर सेल के कार्यवाहक प्रधान आरक्षक मनमोहन शर्मा एवं आरक्षक विपुल भावसार की उल्लेखनीय भूमिका रही।

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