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सैलाना तहसील कार्यालय में लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 पर जागरूकता कार्यशाला आयोजित।

सैलाना तहसील कार्यालय में लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 पर जागरूकता कार्यशाला आयोजित।

सैलाना- आमजन को शासन की सेवाएं समय-सीमा में उपलब्ध कराने एवं उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से सैलाना तहसील कार्यालय में लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 विषय पर जागरूकता कार्यशाला का आयोजन एसडीएम तरुण जैन की अध्यक्षता में किया गया। कार्यशाला में विभिन्न विभागों के अधिकारी- कर्मचारी, जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे।

कार्यक्रम में अधिकारियों ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के प्रावधानों की जानकारी देते हुए बताया कि इस अधिनियम के तहत नागरिकों को निर्धारित समय- सीमा में विभिन्न शासकीय सेवाएं प्राप्त करने का अधिकार है। तय समय में सेवा नहीं मिलने पर संबंधित अधिकारी के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान भी अधिनियम में किया गया है।

अध्यक्षता करते हुए एसडीएम तरुण जैन ने कार्यशाला में जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, खसरा-नकल सहित अन्य आवश्यक सेवाओं की आवेदन प्रक्रिया एवं समय- सीमा की जानकारी दी। साथ ही ऑनलाइन आवेदन, शिकायत निवारण एवं अपील प्रक्रिया के संबंध में भी विस्तार से बताया।

एसडीएम ने उपस्थित नागरिकों से शासन की योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ लेने के लिए जागरूक रहने की अपील की। कार्यक्रम के अंत में आमजन की समस्याएं सुनकर उनके निराकरण हेतु आवश्यक निर्देश भी दिए गए।

कार्यशाला में नायब तहसीलदार रामकलेश सांकेत, सैलाना नगर परिषद सीएमओ मनोज शर्मा, कृषि विभाग एसडीओ एन.एस. मंडलोई, पंचायत इंस्पेक्टर सुन्दर खन्ना, लोकसेवा कार्यालय के मेनेजर कमल गोयल व आपरेटर पंकज डाबी, सहायक प्रबंधक ई गवर्नेंस सतीश खराड़ी सहित बड़ी संख्या में अधिकारी- कर्मचारी, पत्रकार व ग्रामीणजन उपस्थित थे।

सहायक प्रबंधक ई गवर्नेंस सतीश खराड़ी व लोकसेवा अमले ने बारिकी से विस्तार पुर्वक शासकीय योजनाओं एवं उसका लाभ लेने की जानकारी दी।

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