सैलाना में धारा 163 लागू, बिना अनुमति धरना-प्रदर्शन व रैली पर रोक।
सैलाना- सैलाना अनुभाग में कानून-व्यवस्था बनाए रखने तथा जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अनुविभागीय दंडाधिकारी (एसडीएम) सुनील जायसवाल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। यह आदेश 26 जून 2026 से प्रभावी होकर आगामी 25 अगस्त 2026 तक लागू रहेगा।
जारी आदेश के अनुसार न्यायालय, शासकीय कार्यालयों एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के धरना, प्रदर्शन, रैली, जुलूस, ज्ञापन, सभा तथा ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। किसी भी प्रकार के टेंट या पंडाल लगाकर आंदोलन करने तथा सार्वजनिक मार्गों पर यातायात बाधित करने पर भी रोक रहेगी।
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि रात्रि 10 बजे के बाद ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। इसके अलावा सैलाना अनुभाग क्षेत्र में आम नागरिकों द्वारा किसी भी प्रकार के आग्नेयास्त्र, धारदार हथियार अथवा ऐसे घातक उपकरण लेकर चलने पर भी रोक लगाई गई है। हालांकि ड्यूटी पर तैनात पुलिस, सुरक्षा बलों एवं अधिकृत कर्मियों को इससे छूट रहेगी।
एसडीएम ने निर्देश दिए हैं कि आवश्यक होने पर संबंधित पुलिस अधिकारी से अनुमति प्राप्त कर निर्धारित शर्तों के अधीन कार्यक्रम आयोजित किए जा सकेंगे। आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

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