एफआरएम महाशिविर में वनाधिकार दावों के शीघ्र निराकरण पर जोर, समयसीमा में फाइलें प्रस्तुत करने के निर्देश।
सैलाना। जनपद पंचायत सभाकक्ष में वनाधिकार संबंधी लंबित दावों के निराकरण के लिए एफआरएम महाशिविर का आयोजन किया गया। महाशिविर में जनपद पंचायत सीईओ रिया गेरा, जनजाति कार्य विभाग के क्षेत्र संयोजक भास्कर खिंची, एईजीएम सतीश खराड़ी, वन विभाग के बीट गार्ड, संबंधित पटवारी, पंचायत सचिव एवं सहायक सचिव उपस्थित रहे।
शिविर के दौरान सैलाना विकासखंड क्षेत्र में लंबित वनाधिकार दावों के निराकरण की प्रक्रिया की विस्तृत समीक्षा की गई। अधिकारियों ने वनाधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत पात्र हितग्राहियों के दावों का समयबद्ध एवं पारदर्शी तरीके से निराकरण सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया।
बैठक में वन विभाग के बीट प्रभारियों को निर्देश दिए गए कि वे संबंधित वन भूमि का भौतिक एवं अभिलेखीय सत्यापन प्राथमिकता के आधार पर करें। साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि संबंधित दावेदार 13 दिसंबर 2005 की स्थिति में उक्त वन भूमि पर वास्तविक रूप से काबिज था अथवा नहीं। अधिकारियों ने दावेदारों की पात्रता से जुड़े सभी आवश्यक तथ्यों का परीक्षण कर अपनी अनुशंसा सहित विस्तृत टीप तैयार करने के निर्देश दिए।
अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सभी आवश्यक दस्तावेजों एवं अनुशंसाओं के साथ वनाधिकार दावों की फाइलें निर्धारित समयसीमा के भीतर उपखंड स्तरीय वनाधिकार समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाएं, ताकि पात्र हितग्राहियों को वनाधिकार के लाभ समय पर उपलब्ध कराए जा सकें।
महाशिविर में राजस्व, वन एवं पंचायत विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों से आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए लंबित प्रकरणों के शीघ्र निराकरण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया गया। अधिकारियों ने कहा कि शासन की मंशानुसार पात्र वनवासियों एवं जनजातीय समुदायों को उनके अधिकार दिलाने के लिए पारदर्शी, निष्पक्ष एवं समयबद्ध प्रक्रिया अपनाना आवश्यक है।
*जनपद पंचायत सीईओ रिया गेरा* ने कहा कि शासन की प्राथमिकता के अनुरूप वनाधिकार के पात्र हितग्राहियों के दावों का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निराकरण किया जाएगा। सभी संबंधित विभागों के अधिकारी समन्वय बनाकर कार्य करें, ताकि किसी भी पात्र हितग्राही को वनाधिकार के लाभ से वंचित न रहना पड़े। उन्होंने सभी मैदानी अमले को निर्देश दिए कि सत्यापन कार्य पूरी गंभीरता एवं पारदर्शिता के साथ निर्धारित समयसीमा में पूर्ण किया जाए।

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