फरियादी को गंदी-गंदी गालियां व मार-पीट कर अस्थिभंग करने वाले आरोपीगण को न्यायालय ने 1-1 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500-500 जुर्माने के अर्थदण्ड से दण्डित किया।
सैलाना: न्यायालय मोहित परसाई, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सैलाना द्वारा प्रकरण क्रमांक 1010/2019 शा.वि. 1. रामसिंह पिता मोती देवदा, उम्र-50 वर्ष 2. गोविन्द पिता रामसिंह देवदा उम्र 26 वर्ष दोनों निवासी ग्राम बरोठी, थाना बाजना, जिला रतलाम को दिनांक 14.07.2026 को निर्णय पारित कर अभियुक्त रामसिंह एवं गोविन्द को भा.द.सं. की धारा 325/34 में 01-01 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500-500 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में आशा शाक्यवार, उपनिदेशक अभियोजन रतलाम द्वारा बताया है कि घटना दिनांक 27.11.2019 को समय सुबह लगभग 09ः00 बजे ग्राम बरोठी में फरियादी मानसिंह के घर आंगन में अभियुक्त रामसिंह व गोविंद आए और उसे मां बहन की गंदी गंदी गालियां देने लगे जो उसे सुनने में बुरी लगी। फरियादी मानसिंह ने गालियां देने से मना किया तो अभियुक्त रामसिंह व गोविंद ने फरियादी के साथ लकड़ी व बेल्ट से मारपीट की जिससे उसे चोट आई। घटना हुमलीबाई, बादरू व आस-पास के लोगों ने देखी थी। अभियुक्तगण जाते-जाते कह रहे थे कि जहां मकान बना रखा है, वह उनकी जमीन है, यदि खाली नहीं की तो वे फरियादी को जान से खत्म कर देंगे। जिसकी रिपेार्ट फरियादी द्वारा थाना बाजना में रिपोर्ट की गई। रिपोर्ट के आधार पर 294, 325, 506, 34 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आहत का एक्सरे कराया गया जिसमें उसे बाए हाथ की ह्यूमरस हड्डी में अस्थिभंग होना पाया गया। एफआईआर, मेडीकल रिपोर्ट, जप्ती, कथन गवाहान, धारा 41 क जाफौ. का सूचनापत्र एवं संपूर्ण विवेचना के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विचारण उपरांत न्यायालय द्वारा अभियोजन की ओर से प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य, दस्तावेजी साक्ष्य एवं चिकित्सकीय साक्ष्य, के आधार पर अभियुक्त रामसिंह एवं गोविन्द को दोषसिद्व किया गया। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी दिनेश मालवी, एडीपीओ सैलाना द्वारा की गई।

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